रैली, जुलूस, गैर फाग उत्सव, मिलन समारोह, मेलों का आयोजन रहेंगे प्रतिबंधित
कलेक्टर श्री शुक्ला ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत जारी किए नवीन आदेश किसी भी विवाह, सामाजिक, धार्मिक, चल समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे-कलेक्टर किसी भी शव यात्रा में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे देवास। कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत रखते
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