रात्रि 8:00 से सुबह 5:00 तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा

Dewas : (sandeep Gupta)। गृह विभाग भोपाल से जारी निर्देशों के बाद कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आदेश के अंतर्गत अब देवास जिला प्रत्येक शनिवार व रविवार पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा आवश्यक वस्तुएं मेडिकल स्टोर्स, दूध डेयरी, दूध विक्रेता सब्जी एवं फल विक्रेता प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारी कर्मचारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व बैंक कर्मचारियों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पूरे जिले में रात्रि 8:00 से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आम सभा, धरना आदि प्रदर्शनों को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।

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