न्यायालय

कार से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

कार से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज जावद। जावद थाना पुलिस ने पिछले दिनों कार से डोडा चूरा का परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 20 किलो डोडा चूरा भी जप्त किया गया था। इस मामले में श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद […]

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Rajgarh: पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

    राजगढ। कालापीपल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमरगढ़ पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज किया है। मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ श्री गोपेश गर्ग ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन कहानी एवं

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Dewas: चावल का अवैध परिवहन करते ट्रक पकड़ाया, दो आरोपी भेजे गए जेल

देवास। खातेगांव थाना क्षेत्र के कन्नौद रोड पर एक ढाबे के समीप से निकल रहे एक ट्रक को अवैध रूप से चावल का परिवहन करते पकड़ा गया। ट्रक से पुलिस ने 300 कुंटल चावल जप्त कर चालक और हेल्पर को गिरफ्तार किया। ट्रक चालक और ड्राइवर को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें

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Neemach: जिला न्यायालय परिसर में किया पौधारोपण

नीमच। महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश श्री पुरूषोत्तम शर्मा, (आई.पी.एस.) के गो-ग्रीन अभियान के अंतर्गत न्यायालय परिसर में न्याय दिवस के अवसर पर जिला अभियोजन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीशगण शामिल हुए। इस दौरान न्यायालय परिसर में कई प्रकार के पौधे लगाए गए, जिसमें फलदार, छायादार व फूल देने वाले पौधे भी

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अवैध रूप से रेत उत्खन्न कर परिवहन करने वाले आरोपियो की जमानत खारिज

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव जिला देवास द्वारा 1. अपराध क्रमांक 310/2020 शोकिन शाह पिता शेरू शाह उम्र-30 वर्ष, 2. अपराध क्रमांक 309/2020जुबेर खान पिता वहीद खान उम्र-25 वर्ष, 3.अपराध क्रमांक 308/2020 शाहरूख सिया पिता साकीर सिया उम्र-20 वर्ष, सभी

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दहेज की मांग करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

देवास।   जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया किन्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव जिला देवास द्वारा राजेन्द्र शर्मा पिता विनोद शर्मा उम्र-57 वर्ष और गायत्री शर्मा पति राजेन्द्र शर्मा उम्र-51 वर्ष निवासीगण सुखलिया जिला इन्दौर का जमानत आवेदन पत्र श्री रमेशचन्द्र कारपेंटर एडीपीओ तह. खातेगांव के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग

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शराब की अवैध तस्करी के आरोपी की जमानत निरस्त

देवास। पिछले दिनों टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के अंतर्गत  चिड़ावद रोड धतूरिया ब्रिज के नीचे से 60 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास ने बताया किन्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा संदीप टोपिया पिता

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अवैध रूप से रेत उत्खन्न कर परिवहन करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

देवास। जिला अभियोजन अधिकारी श्री खाडेगर ने बताया दिनांक 10/07/2020 को   सहा.उप निरीक्षक सेवनासिंह को थाना हाटपिपल्या को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चापडा रोड तरफ से कुछ ट्रक (डम्फर) अवैध रूप से बिना रायल्टी के रेत भरकर आ रहे है। मुखबिर कि सूचना से आर.सन्तोष जवारीया, को अवगत करा राहगिर पंचान को साथ

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अफीम तस्करो को 11 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना

नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट) नीमच के द्वारा आरोपीगण को अवैध रूप मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10-11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।मीडिया सेल प्रभारी को श्री मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया

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बहुचर्चित हनीट्रेप मामलें के शेष तीनों आरोपियों की जमानत खारिज, जेल भेजा

नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा हनीट्रप मामलें के शेष तीनों आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया। अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री विवेक सोमानी द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 12.04.2019 की हैं। फरियादी वसीम ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट

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