बहुचर्चित हनीट्रेप मामलें के शेष तीनों आरोपियों की जमानत खारिज, जेल भेजा

नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा हनीट्रप मामलें के शेष तीनों आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।

Rai Singh Sendhav

अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री विवेक सोमानी द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 12.04.2019 की हैं। फरियादी वसीम ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई की 2 वर्ष पूर्व आरोपीगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पहले दोस्ती की उसके बाद वसीम को बदनाम करने की धमकी देकर, उससे मोबाईल व समय-समय पर लगभग 8 लाख रूपये वसूल लिये। आरोपीगण रहमत, अजहर व मोहम्मद हुसैन ने फरियादी को कमलचैक के पास बुलाया और 5 लाख रूपये की मांग की, रूपये ना देने पर विडियो वायरल कर देने की धमकी दी। फरियादी द्वारा इन्कार करने पर आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की, लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 240/19 धारा 327, 384, 386, 506/34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान फरार आरोपीगण रहमत, मो. हुसैन व भूरा को गिरफ्तार कर, नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाॅ आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क रखे गये कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर व बैल्कमैलिंग कर रूपयों की अवैध वसूली की गई हैं, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हैं तथा आरोपीगण लगभग 14 माह से अधिक समय से फरार रहे हैं, इसलिए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) रहमत उल्ला पिता हिदायतुल्ला, (2) मो. हुसैन पिता हिदायतुल्ला, (3) भूरा पिता रफीक कुरैशी, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।

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