दहेज की मांग करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त

Amaltas

देवास।   जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव जिला देवास द्वारा राजेन्द्र शर्मा पिता विनोद शर्मा उम्र-57 वर्ष और गायत्री शर्मा पति राजेन्द्र शर्मा उम्र-51 वर्ष निवासीगण सुखलिया जिला इन्दौर का जमानत आवेदन पत्र श्री रमेशचन्द्र कारपेंटर एडीपीओ तह. खातेगांव के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।

        दिनांक 25.06.2020 को थाना खातेगांव में फरियादी जगदीश चैबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरी पुत्री मुखबधिर है जिसका विवाह 30 जनवरी 2020 को नितिन शर्मा पिता राजेन्द्र शर्मा निवासी सुखलिया जिला इन्दौर के साथ सम्पन्न किया। किन्तु विवाह के बाद से ही मेरी पुत्री के साथ उसके सास-ससुर का व्यवहार ठीक नही रहा वो दहेज कम मिलने की बात पर गाली-गलौच व मारपीट कर प्रताणित करने लगे। मैने व मेरे परिवार के लोगो ने मेरी पुत्री के सास-ससुर को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नही माने। मेरे दामाद द्वारा मेरी पुत्री का पक्ष  लेकर उनको मारपीट करने से रोकते तो वह उनके साथ भी मारपीट करते। दिनांक 09.05.2020 को लोकडाउन के दौरान भी मेरी पुत्री व दामाद को घर से निकाल दिया। जिसके पश्चात वह मेरे साथ मेरे घर ग्राम कांकरिया तह. खातेगांव मे आकर रहने लगे। 01 माह पश्चात मेरी पुत्री के सास-ससुर आए तथा मुझे गंदी गंदी गालिया देने लगे और मेरी पुत्री और दामाद को अपने साथ इन्दौर लेकर चले गये कुछ दिनों पश्चात 22.06.2020 को मेरी पुत्री से दहेज के लिये 5,00,000/-(पांच लाख रूपये) की मांग की और उसेे घर से निकाल दिया फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

संपादक

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