एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसार प्रतिबंधित

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने दिए निर्देश

देवास। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्वाचन के संबंध में 12 नवंबर 2018 को प्रातः 7:00 बजे से 7 दिसंबर 2018 को अपराहन 5:30 तक सभी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन अथवा प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।आयोग ने इसका पालन कराने के निर्देश प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को दिए हैं।

Rai Singh Sendhav

आयोग के पत्र में उल्लेख किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उप धारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा 2 के बंधुओं के दृष्टिगत 12 नवंबर 2018 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से दिनांक 7 दिसंबर 2018 को अपरान्ह 5:30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अनुसूचित करता है, जिसके दौरान आयोग द्वारा विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उनका प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख)के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन सर्वे के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

संपादक

+ posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks