आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाईल फोन, ताश पत्ते व नगदी जप्त
बजरंग नगर में, जुआ संचालित करते थे आरोपी
इंदौर। पुलिस उपमहानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र इंदौर शहर द्वारा इंदौर शहर में संचालित अवैध जुए/सट्टे की गतिविधियों के बारे में सूचना संकलित कर उनके खिलाफ वैधानिक र्कायवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देषों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर मो0 युसूफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच इंदौर अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम केा इस दिषा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।

क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाणगंगा क्षेत्र में अवैध रुप से जुआ नियमित ताष के पत्तों से जुआ के खेल का संचालन करते हैं। सूचना की तस्दीक कर जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि थाना बाणगंगा क्षेत्र में बजरंग नगर में अगरबत्ती काम्पलेक्स के सामने अवैध रूप से जुआरी जुआ खेलने के लिये एकत्रित होते हैं तथा बड़े पैमाने पर वह ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हैं।
उपरोक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना बाणगंगा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये बजरंग नगर में अगरबत्ती काम्प्लेक्स के पास जुआरियों के अड्डे पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुये दबिश दी। जहां पर 12 लोग ताश के पत्तों पर रुपये पैसों का हार जीत का दाव लगा कर जुआ खेलते मिले जिनको पुलिस टीम ने मौके से अभिरक्षा में लिया । पकड़े गये सभी आरोपियों से पूछताछ में उन्होंनें अपने नाम (1) सरफराज पिता मो.जाहिद उम्र 28 साल निवासी सदर बाजार इन्दौर (2) गुड्डु पिता शहजाद अली उम्र 32 साल निवासी सदरबाजार इन्दौर (3) मो0 आमिन पिता मो0 इकबाल उम्र 42 साल निवासी सिकंदराबाद कालोनी इन्दौर (4) मो0 अख्तर पिता नासीर उम्र 39 साल निवासी मराठी मोहल्ला इन्दौर (5) असलम पिता अब्दुल मजीद उम्र 21 साल निवासी खजराना इन्दौर (6) अमित पिता उमाशंकर नामदेव उम्र 26 साल निवासी मल्हारगंज इन्दौर (7) मो0 जफर पिता इकबाल उम्र 26 साल निवासी गीता नगर इन्दौर (8) ईमरान पिता रईस उम्र 24 साल निवासी सम्राट नगर इन्दौर (9) मो0 इरफान पिता मे0 अबरार उम्र 20 साल निवासी गीता नगर इन्दौर (10) मोहसिन पिता सेफुउद्दीन उम्र 24 वर्ष निवासी कड़ाबीन मल्हारगंज इंदौर (11) राहुल पिता राजेन्द्र चौहान 26 वर्ष निवासी छीपा बाखल इंदौर (12) हरीश पिता विजेन्द्र राठोर 30 वर्ष निवासी मल्हारगंज इंदौर का होना बताये। उपरोक्त आरोपीगण की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 28,480/- रुपये तथा ताश के पत्तों सहित 12 मोबाईल फोन जप्त किये गये बाद आरोपीगणों को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध थाना बाणगंगा में अपराध क्र 1235/18 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया । क्राईम ब्रांच की टीम ने कुल 12 आरोपियों को अवैध रुप से जुआ खेलते पाये जाने पर, पकड़ने में सफलता हासिल की है ।