उच्च न्यायालय ने दिए चौकी तोड़ने के आदेश..
कलेक्टर द्वारा जारी अनुमति पर जताई नाराजगी…
देवास।
देवास में सुभाष चौक पर पुलिस चौकी बनाने के मामले में लगी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्वारा भवन निर्माण की अनुमति देने पर जताई गहरी नाराजगी, कहा हम ये नया चलन देख रहे है…अभी तक निगम देती आईं थी। हमारे आदेश पर सार्वजिनक सड़क पर गरीब लोगों के बने मकान व धर्म स्थल हटाये जा रहे है, ऐसे में अबैध निर्माण की परमिशन नही दी जा सकती..।

हाईकोर्ट ने नगरनिगम कमिश्नर को दिये तत्काल निर्माण को तोड़ने के आदेश और अगली सुनवाई पर पालन रिपोर्ट देने को कहा। आज hc में हलफनामा पेश नही करने पर 18 नव. को देवास SP को व्यक्तिगत रूप से तलब किया।
उल्लेखनीय है इसी चौकी की दीवार गिराने को लेकर देवास संसद महेंद्र सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी। तभी से इस पुलिस चौकी के मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर थीं।