सभी दल आदर्श आचरण संहिता का पालन करें- वीएल कांताराव

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल. कान्ता राव ने सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों से आदर्श आचरण संहिता का पालन करने को कहा है, जिससे निष्पक्ष ,निर्भीक समावेशी, सुगम और नैतिक मतदान करवाया जा सके। चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक दल और प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि वह ऐसी किसी भी बातों और कार्यो से बचे, जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो।

Rai Singh Sendhav

किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना को उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।

अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये तो उसकी नीतियों एवं कार्यक्रम और पूर्व रिकार्ड कार्य तक ही सीमित होना चाहिए।

किसी के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए।

दलों या अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसी कोई आलोचना नहीं की जाना चाहिये, जो ऐसे आरोपों पर सत्यता स्थापित न हुई हो। मत प्राप्त करने के लिये जाति या साम्प्रदायिक भावना की दुहाई नहीं देना चाहिये।

मस्जिदों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

मतदान की समाप्ति से 48 घंटे के पूर्व की अवधि के दौरान तक सभायें आदि करना वर्जित रहता है।

राजनैतिक दल और प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक लेकर जाना और वापस लाना वर्जित है।

किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी के निजी भवन अहाते में ध्वज लगाने पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने के लिये भवन अथवा भूमि स्वामि की लिखित अनुमति आवश्यक है।

रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित है।

किसी भी राजनैतिक दल द्वारा अथवा अभ्यर्थी द्वारा किसी के विरूद्ध अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

किसी सामाजिक परम्परा की बुराई नहीं करना चाहिए।

ऐसा कृत्य अथवा शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे न्यायालय की अवमानना हो।

ऐसा कृत्य या शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे देश की अखंडता एवं सम्प्रभुता प्रभावित होती हो।

संपादक

+ posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *