नीमच। भारी मात्रा में शराब का अवैध परिवहन करने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज करते हुए न्यायालय ने उसे जेल भेजा है।
मीडिया सेल प्रभारी विपिन मण्डलोई ने बताया कि घटना दिनांक 10 मार्च की है। जब जीरन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप एम.पी. 14 जी.सी. 0903 मैं भरकर ले जाई जा रही 1450 लीटर अवैध स्प्रिट जप्त कर आरोपी रवि को गिरफ्तार किया था। जिस ने पूछताछ में वाहन और शराब गोपालदास पिता बालमुकुंददास बैरागी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-हतुनिया, जिला-प्रतापगढ़ (राजस्थान) की होना बताई थी। थाना पुलिस जीरन ने आरोपी गोपाल दास को न्यायालय में पेश किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीमच श्री अजय सिंह ठाकुर ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा है। अभियोजन की ओर से तर्क अपर लोक अभियोजक श्री शादाब खान ने प्रस्तुत किए।


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