उज्जैन। न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती साक्षी कपूर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राम पिता नवीन जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि पीडिता द्वारा महिला थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिनांक 05.11.2015 को रात्रि 01ः30 बजे अभियुक्त राम पिता नवीन पीड़िता के कमरे में आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीडिता द्वारा चिल्लाने पर अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। महिला थाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा उसे गिरफ्तार कर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किये कि यदि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध कारित किया गया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती कमलेश श्रीवास, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
