Shajapur: बेरछा पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

शाजापुर। सर्कल भ्रमण पर निकले बेरछा थाना प्रभारी और उनकी टीम पर हमला करने वाले सभी छह आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय ने खारिज की है। आरोपियों ने पुलिस के शासकीय वाहन को रोककर तलवार लाठी डंडे से हमला किया था।
जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 07 जुन 2020 को थाना प्रभारी बेरछा उपनिरिक्षक रविभंडारी, सहायक उपनिरिक्षक बाबुलाल जलोदिया, प्रधान आरक्षक राजेश कुमार, आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक नयन यादव, चालक आरक्षक राहुल बागडिया के साथ शासकीय वाहन क्रमाक एमपी 03 ए 2104 से सर्कल भ्रमण के दौरान ग्राम बांगली से रेलवे क्रासिंग बोलाई के लिये जा रहे थे। तभी यह घटना घटित हुई थी। मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरेापीगण 1. शेरिया उर्फ शेरसिंह पिता भारतसिंह 2. अनुप पिता बनेसिंह 3. पप्पु्  पिता शेरिया उर्फ शेरसिंह 4. जीवन पिता मदन 5. रघु पिता मनोहर 6. अर्जुन पिता गुलाब सभी निवासीगण ग्राम बांगली तहसील व जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से लोकअभियेाजक शाजापुर श्री एमएल शर्मा द्वारा विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किये गये।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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