Shajapur: नाबालिग का अपहरण करने वाले दो आरोपियों को 3- 3 साल की सजा 

Amaltas

4000/- रूपये जुर्माना भी

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा पवन पिता राजेश उम्र 18 वर्ष और धमेंन्द्र पिता बाबूलाल उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम पेंवची जिला शाजापुर को धारा 363 भारतीय दंड संहिता में  तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 – 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6  माह  के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 4000/-रुपये प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को उसके वैध संरक्षक के माध्यम से अपील अवधी पश्चात् अपील न होने की स्थिति में प्रदान किये जाने के आदेश भी किये गए।    

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया  कि,   दिनांक 18.08.2019 को रात करीबन 11 बजे पीडिता के माता-पिता घर के अंदर सो रहे थे पीडिता जाग रही थी तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो पीडिता ने दरवाजा खोल कर देखा तो बाहर आरोपी पवन व धर्मेन्द खडे थे। आरोपी पवन  पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए  बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण कर धर्मेन्द्र के साथ उसकी मोटर साईकिल पर बिठाकर ले गए। घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की गयी थी।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र मीणा विशेष लोक अभियोजक शाजापुर  द्वारा की गई।

संपादक

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks