बड़वानी (नरेंद्र तिवारी)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक, सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि है आरोपी आशाराम आये दिन पीड़िता को आते जाते परेशान करता रहता था। 24 अप्रैल 2019 को रात्रि में पीड़िता अपने घर के अंदर सो रही थी तभी अचानक आरोपी आशाराम चुपके से घर के अंदर घुस गया और छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता चिल्लाई तो बाहर सोये पीडिता के पिता भी जाग गये और आरोपी आशाराम को पकडने दौडे । पीड़िता ने अपने पिता व परिवार वालों के साथ आकर थाना सेंधवा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर से थाना सेंधवा ग्रामीण द्वारा धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में लैगिक अपराधों से बालको सरंक्षण अधिनियम 2012 मे विवेचना उपरांत न्यायालय मे चालान पेश किया गया।
