देवास जिले में धारा 144 लागू, बिना अनुमति के धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध

धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
देवास। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहित 1973 धारा 144 (1) लागू कर दी है। इस संबंध में आज बुधवार 18 दिसम्बर 2019 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी के प्रतिवेदन पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्तीप से रोकने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त धारा 144 की अवधि जारी दिनांक 18 दिसम्बर 2019 से आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगी।
जारी आदेश अनुसार विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्नउ संगठन के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण/प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के पांडाल आदि निर्माण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति संस्था, समूह एवं अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसीन आदि ज्वनलशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सअप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती पटले ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन पर संबंधित पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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