कलेक्टर श्री शुक्ला ने देवास जिले के सभी नागरिकों से की घर मे रहने की अपील
लॉक डॉउन के उल्लघन पर होगी सख्त कार्यवाही
देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णत: लॉक डॉउन के आदेश जारी किये है। वायरस की चेन को रोकने के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिक घर में ही रहे। यदि कोई व्यक्ति बाजार में घुमता पाया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिले के सभी नागरिक शासन के निर्देशों का पालन करें और महामारी से लडने में प्रशासन का सहयोग करें। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188,269,270 और 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आमजन से अपील की है कि पर्याप्त सावधानियाँ जैसे 2 गज की दूरी, फेस मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोने, सार्वजनिक जगहों पर न थूकने और लोगों से हाथ मिलाने की बजाए नमस्ते करने जैसे उपायों पर अमल किया जाए। अभी निरंतर सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है।
