शराब की अवैध तस्करी के आरोपी की जमानत निरस्त

देवास। पिछले दिनों टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के अंतर्गत  चिड़ावद रोड धतूरिया ब्रिज के नीचे से 60 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास ने बताया कि
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा संदीप टोपिया पिता बाबू टोपिया, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम धतुरिया रोड भैरवाखेडी टोंकखुर्द जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र श्री जगजीवनराम सवासिया एडीपीओ के द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
घटना दिनांक 10.07.2020 की है। जब आरोपी संदीप पिता बाबू टोपिया ग्राम धतुरिया रोड भैरवाखेडी के कब्जे से टोंकखुर्द पुलिस ने 60 लीटर हथभट्टी शराब जब्त की थी। आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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