नवरात्रि महोत्सव होगा किंतु ना निकलेंगे चल समारोह, ना रहेगी गरबो की धूम…

6 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति नहीं हो सकेगी स्थापित..
10 बाय 10 फीट से बड़ा नहीं हो सकेगा पांडाल…, अधिकतम 100 लोग कर सकेंगे शिरकत
गृह मंत्रालय ने जारी किए कलेक्टरों को निर्देश…

Rai Singh Sendhav
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देवास स्थित ख्यात माताजी की टेकरी

देवास। कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस वर्ष सारे तीज त्यौहार फीके रहे। आगामी माह में 9 दिनी दुर्गा महोत्सव होना है। नवरात्रि महोत्सव तो होगा, किंतु ना चल समारोह निकल सकेंगे… और ना ही गरबो की धूम रहेगी। लाउडस्पीकर बजाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना होगा। ऐसे दिशा निर्देश मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

आगामी नवरात्रि महोत्सव को देखते हुए गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है नवरात्रि महोत्सव तो मनाए जा सकेंगे, किंतु किसी भी पांडाल में मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं हो सकेगी। साथ ही कोई भी पंडाल का साइज 10 बाय 10 फीट से बड़ा नहीं होगा। नवरात्रि महोत्सव में अधिकतम 100 लोग शिरकत कर सकेंगे। नवरात्रि महोत्सव मनाने के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। नवरात्रि महोत्सव के दौरान किसी भी तरह के चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। इस बार नवरात्रि महोत्सव में गरबा का आयोजन भी नहीं हो सकेगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन मूर्ति विसर्जन के लिए किया जाए, ताकि ऐसे स्थानों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। आयोजन स्थल पर फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर का उपयोग निरंतर हो इस बात का ध्यान रखा जाए। नवरात्रि के दौरान समस्त दुकाने रात्रि 8:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। इसके अलावा केमिस्ट रेस्टोरेंट और भोजनालय 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे दुकानों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक बार फिर निर्देशित किया गया है की दुकान संचालक फेस मास्क का उपयोग करें और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 गज की दूरी पर पर गोले का निर्माण करें तथा शासन की गाइडलाइन का पालन करें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश

संपादक

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