कार से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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कार से डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जावद। जावद थाना पुलिस ने पिछले दिनों कार से डोडा चूरा का परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 20 किलो डोडा चूरा भी जप्त किया गया था। इस मामले में श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा कार से अवैध डोडाचूरा ले जाने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य ने बताया कि घटना 7 जुलाई को थाना जावद की है। थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन क्रमांक आरजे 03 यूए 2041 से एक कट्टे में कुल 20 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोडाचूरा जप्त किया था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 237/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपी राहुल को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भारी मात्रा में जप्त किया, जो की एक गंभीर अपराध हैं। इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी राहुल पिता देवीलाल मेघवाल, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम-कुचडौद, तहसील जीरन, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

संपादक

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