नरसिंहगढ़। श्री मोहित बड़के जेएमएफसी नरसिहगढ़ ने अपने न्यायालय में अपराध क्र. 0165/20 धारा 294,332,353,506,34 भादवि में आज दिनांक 7 जुलाई 2020 को अहम फैसला करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.07.2020 को आरोपी राजेश एवं योगेश राठौर ने शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत नगर परिषद बोड़ा मे चल रहे विकास कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। बोड़ा क्षेत्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारियों सहित सड़क का निरीक्षण करने गए थे। शासकीय सड़क बनाने के संबंध में आरोपीगण द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच, एवं मारपीट की गई, एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। पुलिस के द्वारा आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले एवं शासकीय कर्मचारी के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट करने वाले उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपीगण की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

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