गुना। न्यायालय जिला गुना में जेएमएफसी के न्यायालय में शादी करने नाम पर 77 हजार ठगने के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर पेश किया गया था। जिसमे एक और आरोपी केवल अहिरवार पुत्र फुस्या अहिरवार निवासी रामपुर बमौरी जिला गुना को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी माखन धाकड़ ग्राम कलोरा ने रिपोर्ट लेख करायी कि करीबन 20 दिन पूर्व मेरे पिताजी स्वामी धाकड़ ने केवल अहिरवार निवासी ग्राम से मेरे शादी के संबंध को लेकर नवीन पाटिलकर और हेमंत पाटिलकर निवासी अशोकनगर से संपर्क किया। जिन्होंने नेहा बावरे नाम महिला से उसका विवाह कराने का वादा किया। इस काम के लिए केवल ने नेहा बावरे को 77 हजार रूपए सौंप दिए। लेकिन रूपए मिलने के बाद ही तीनों आरोपी शादी कराने में अनाकानी करने लगे। बार-बार कहने पर वह शादी के लिए राजी नहीं हुए तो केवल को शक हुआ। इसके बाद उसने अपने स्त्रोतो से पता किया तो पता चला कि नेहा बावरे निवासी सागर पहले से शादी-शुदा हैं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना फतेहगढ़ ने अपराध क्रमांक 154/2020 धारा 420 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
