अस्मिता और मर्यादा की रक्षा के लिए क़ानून में कड़े प्रावधान-राजकुमार यादव

दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा

सोमेश उपाध्याय

Rai Singh Sendhav

बागली। विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य है की कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्ति से वंचित न हो और हर व्यक्ति को कानून की जानकारी हो ये विचार तहसील स्तरीय विधिक सेवा समिति के अध्यछ अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव ने आइपीएस स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर मे व्यक्त किए । उन्होंने नागरिकों के मोलिक अधिकारो और कर्तव्यों एवं लेगिंग अपराधों से बालकों के सवरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानो पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया की कानून में बदलाव होने के बाद अब 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान है। पॉक्सो कानून के दायरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार शामिल है। इस कानून के तहत घूरना,पीछाकरना,टांटिंग करना,छेड़छाड़ सहित अपराधों के लिए सजा तय की गई है।ये कानून लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य बनाया गया है। उन्होंने संविधान की व्याख्या करते हुए कहा की अधिकारोकी माँग करने वाले अपने कर्तव्य की अनदेखी न करें ।अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है। निशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बच्चे, जेल में बंद व्यक्ति एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हो, वह मुफ्त विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए संपर्क कर विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

हमें जज बनने के लिए क्या करना होगा-

न्यायाधीश अरविंद दरिया से शिविर में बच्चों ने विधिक साक्षरता को लेकर सवाल किए और पूछा कि किस तरह से हमें क़ानून से लाभ मिलता है। हमें भी जज और एक अच्छा वकील बनने के लिए क्या करना होगा ।श्री दरिया ने बच्चों को केरियर मार्गदर्शन देते हुए सोसल मीडिया के सकारात्मक और नकारतमक पहलुओं पर प्रकाश डाला।उन्होंने छात्रों को चेताया की सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाले,अराजकता फेलाने वाले ,अमर्यादित शब्दों वाली आपत्तिजनक पोस्ट न डालें ।बगेर लायसंस दो पहिया वाहन नहीं चलाए ,दुर्घटना होने पर नाबालिग़ के माता पिता और वाहन मालिक पर केस चल सकता है।इस अवसर पर अधिवक्ता प्रवीण चौधरी ,कैलाश सेंधव ने भी सम्बोधित किया। संचालक शारदा बोथरा एवं प्राचार्य रितेश नगोरिया ने अतिथियों का स्वागत किया। वीजेंद्र बेरागी ने आभार और संचालन पवन पाटीदार ने किया।

संपादक

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1 thought on “अस्मिता और मर्यादा की रक्षा के लिए क़ानून में कड़े प्रावधान-राजकुमार यादव”

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