दस्तावेज सत्यापित कर
बताएंगे पात्र -अपात्र
लाटरी से होगा चयन, मोबाइल फोन पर आएगा मैसेज
अनिल उपाध्याय
खातेगांव। केंद्र सरकार के आरटीई एक्ट अंतर्गत गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% स्थान पर निशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया जारी है,राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाए गए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, 29 मई को अंतिम तिथि तक बढ़ा कर लक्ष्य तक पहुंचने का अनुमान है इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन कर लाटरी पद्धति से चयन कर समीप के निजी स्कूलों प्रवेश दिया जाएगा, इन महंगे स्कूलों में बच्चों को निशुल्क प्रवेश मिलने के बाद उनकी फीस आदि का खर्च शासन की ओर से दिया जाएगा,!
नायब तहसीलदार अर्पित जैन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सत्र 2019-20 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु पालकों से 29 मई तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन की पावती एवं सत्यापन प्रपत्र 29 मई तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। पात्रतानुसार अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन ऑनलाईन लॉटरी के द्वारा 12 जून 2019 को किया जाएगा।
ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात आवेदकों द्वारा निकटस्थ जन शिक्षा केन्द्र में 30 मई तक उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा। आवेदक 29 मई तक मध्य त्रुटि सुधार भी करा सकेंगे, लेकिन सत्यापन पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा। पोर्टल पर दर्ज हुए बच्चों में से रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा सीटों का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 12 जून को दी जाएगी।

दस्तावेजों का होगा सत्यापन
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आरटीई एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल में एक चौथाई सीट पर गरीब परिवार के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, इसके लिए अंतिम तिथि 29 मई तक प्राप्त पोर्टल पर आवेदन में जरूरी जानकारी और दस्तावेज सलग्न कर आवेदन की पावती ले सकते हैं आवेदन अपने पत्र डाउनलोड कर इसकी बहुत ही प्राप्त कर सकते हैं इस भक्ति के आधार पर भी अपने जन शिक्षा केंद्र जाकर इन सभी दस्तावेज का सत्यापन करा सकते हैं विभाग ने इसके लिए अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की है
