देवास। कलेक्टर ल चंद्रमौली शुक्ला ने निर्देश दिए हैं कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें चिकित्सकों से भी कहा गया है कि वह आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और विधिवत उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए और विशेष परिस्थितियों के अलावा मरीजों को अगर ये इंजेक्शन प्रिसक्राइब किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी चिकित्सक, अस्पताल की होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं औषधी निरीक्षक डॉ. संजय गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि औषधि Remdesivir injection की प्रदेश के प्रत्येक जिले में सुलभ आपूर्ति बनी रहे इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि कोविड -19 के संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हाने के कारण गंभीर मरीज इलाज / उपचार हेतु प्रदेश स्थित निजी एवं शासकीय चिकित्स्यालयों में भर्ती हो रहे है। विदित हो कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों ( Moderate to Severe Cases ) के उपचार हेतु Remdesivir injection का प्रयोग किया जाता है । इस औषधि की अनुमति Drugs Controller General ( India ), New Delhi द्वारा केवल restricted emergency use हेतु दी गई है, जिसका विक्रय prescription of specialist for the use in hospital / institutional set up only हेतु ही किया जाता है। वर्तमान में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उक्त औषधि की मांग एवं आपूर्ति का पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।
औषधि Remdesivir injection की प्रदेश के प्रत्येक जिले में सुलभ आपूर्ति बनी रहे, को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किये गए हैं। जारी आदेशानुसा Remdesivir injection को MoHFW द्वारा EUA के अंतर्गत investigational therapy के लिये मान्य किया गया है। इस औषधि का उपयोग restricted emergency use की शर्त पर ही किया जाये। उक्त औषधि का उपयोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना नियंत्रण एवं इलाज हेतु जारी की गई गाइडलाइन्स अनुसार किया जाये। Remdesivir injection के उपयोग हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अपडेटेड क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड -19 दिनांक 03.07.2020 का पालन सुनिश्चित किया जावे। उक्त औषधि किस मरीज को किन इमरजेंसी स्थिति में दी गई है का रिकार्ड संधारित किया जावे तथा चिकित्सक ( specialist ) द्वारा लिखे गए Presciption पर इमरजेंसी परिस्थितियों को अंकित किया जावे, अस्पताल के रिकार्ड में भी इन परिस्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जावे। औषधि Remdesivir injection का रिकार्ड औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं अधिनियम, 1945 के प्रावधानों के तहत् संधारित किया जावे। निरीक्षण / जांच के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारी / जांच अधिकारी के समक्ष रिकार्ड प्रस्तुत किया जावे। उक्त औषधि का उपयोग Emergency Use Authorization ( EUA ) के अंतर्गत restricted emergency use के लिए ही मान्य है। उपरोक्त परिस्थितियों को छोड़कर चिकित्सक द्वारा Remdesivir injection को prescribe करना अथवा फार्मासिस्ट द्वारा डिस्पेंस करने की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व संबंधित चिकित्सक / चिकित्सालय / नर्सिंगहोम का होगा।