शाजापुर। एक नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को न्यायालय ने अपने अहम फैसले में 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कुल मिलाकर 13 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी इब्राहिम खां पिता अजीज खां उम्र 45 वर्ष निवासी लक्ष्मी नगर थाना कोतवाली शाजापुर को IPC 354 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगताया जाएगा। IPC 354(क)(1)(i) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹3000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगताया जाएगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 9(एन) में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगताया जायेगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमें से ₹10000 प्रतिकर स्वरूप पीड़िता को उसके वैध संरक्षक के माध्यम से अपील अवधि उपरांत अपील ना होने की स्थिति में प्रदान किए जाएंगे।
देवेंद्र मीणा विशेष लोक अभियोजक एवं डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 29 मई 2019 को रात्रि करीब 8:30 बजे की बात है ठेले पर पानी बताशे खत्म होने पर पीड़िता को एक पैकेट पतासे देकर उसकी मां ने ठेले पर भेजा था। पीड़िता पैकेट ठेले पर देने गई तभी ठेले के पास खेत पर काम करने वाले आरोपी ने उसे बुलाया और ककड़ी तरबूज खिलाऊंगा बोलते हुए उसके साथ अश्लील हरकत की जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली शाजापुर पर की गई थी। उल्लेखनीय हैं कि संचालक लोक अभियोजन/ महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा का बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक शोषण के अपराधों के प्रति सख्त रवैया हैं और उनके द्वारा पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जाती हैं।इस प्रकरण की भी उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस हेतु राज्य समन्वयक के पद पर सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ रतलाम की नियुक्ति भी की गई है।
