Shajapur : अपराध पर अंकुश, खबर न्यायालय से…

फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत..

शाजापुर। शाजापुर के डायरा मोहल्ला में रहने वाले आरोपी अनवर पिता मजीद खान उम्र 24 वर्ष को 2 जुलाई को शाजापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है की अनवर ने फेसबुक आईडी पर शाइन बाग, एनआरसी, सीएए के संबंध में भड़काऊ पोस्ट डाली थी। जिसे लेकर दिलीप सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर ने जमानत आवेदन खारिज किया है। शासन की ओर से तर्क निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा किए गए। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने दी।

Rai Singh Sendhav

अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत खारिज

शाजापुर। सुनेरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलोदा में पुलिया के पास पिछले दिनों एक आरोपी 6 पेटी अवैध शराब के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा था, जिसका जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि आरोपी कमल के खिलाफ सुनेरा थाना में अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा ने आरोपी कमल पिता रमेश चंद्र राठौर उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पिपलौदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 
शासन की ओर से आवेदन का विरोध लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर किया गया।

70 किलो गांजा जप्ती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शाजापुर द्वारा आरोपी गोलू उर्फ अकरम पिता रमजानी आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम रिछड़ी पुलिस थाना कालापीपल जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 25/12/2019 को  मझानिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना नंबर की एक अल्टो कार
से रामबाबू और गोलू को गिरफ्तार कर पुलिस ने 70 किलो गांजा जप्त किया था। इस मामले में लगे जमानत आवेदन को माननीय न्यायालय ने खारिज किया है।
शासन की ओर से एमएल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

हत्या के आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन भी निरस्त

शाजापुर। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी रियाज मोहम्मद पिता श्री हाजी बशीर खां निवासी नयापुरा थाना कोतवाली शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया ।
सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन शाजापुर के द्वारा अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपी के  द्वितीय जमानत आवेदन पत्र का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए कि, यह गंभीर प्रकृति का अपराध है और वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।
सुश्री प्रेमलता सोलंकी  डीडीपी शाजापुर ने यह भी बताया कि , दिनांक 30/09/ 2019 को फरियादी भूरा ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली पर लिखाई थी। आरोपी रियाज और उसका लड़का जीशान फरियादी के भाई अब्दुल हुसैन उर्फ़ सोनू को बुलाकर ले गए थे।आरोपी रियाज ने अब्दुल हुसैन के साथ चाकू से मारपीट की और जीशान ने डंडे से मारपीट की जिससे अब्दुल हुसैन की मृत्यु हो गयी। आरोपी रियाज से चाकू जप्त होने तथा मामले के अन्य तथ्यों को देखते हुए आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।

अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत खारिज

शाजापुर।  न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अखिलेश पिता लख्मीचंद्र आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम कंजर डेरा देवड़ा पुलिस थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पुलिस थाना अकोदिया के द्वारा आरोपी अखिलेश व उसका साथी मोतीलाल को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था।

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