कोरोना वारियर्स महिला स्वास्थकर्मी से अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

देवास। बागली थाना क्षेत्र के ग्राम बजरंगगढ़ में कोविड-19 महामारी से बचाओ के लिए जन जागरण अभियान और टीकाकरण के लिए गई स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। उप स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) उर्मिला वर्मा ने पुलिस में शासकीय कार्य में बाधा का अपराध पंजीबद्ध कराया था।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाडेकर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बागली ने जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेजा है। घटना यह थी कि ग्राम बोरी में पदस्थ एएनएम उर्मिला वर्मा आशा कार्यकर्ता भूरी, पुष्पा गुड्डी के साथ ग्राम बजरंगगढ़ में वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए 14 अप्रैल को जन जागरण एवं बच्चों का टीकाकरण करने गई थी। तभी आरोपी जगन वहां शराब पीकर आया और उनसे अभद्रता की गालियां बकी और पत्थर उठाकर मारने दौड़ा इस तरह उसने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
मामले में थाना बागली पुलिस ने अपराध क्रमांक 114/2020 में धारा 353, 186, 336, 504 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।

Rai Singh Sendhav

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