देवास जिले के तीन बदमाश जिला बदर

देवास सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों में 1 साल तक नहीं रह सकेंगे

देवास। देवास जिले के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्र के तीन बदमाशों को देवास कलेक्टर ने 1 साल के लिए जिला बदर किया है। इन तीन बदमाशों में एक देवास का और एक बरोठा थाना क्षेत्र का तथा एक सोनकच्छ थाना क्षेत्र का बदमाश शामिल है। तीनों ही बदमाश आदतन अपराधी हैं और उनके विरुद्ध कई प्रकरण चल रहे हैं। देवास कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह बदमाश देवास सहित आसपास के किसी भी जिले में 1 वर्ष तक नहीं रह सकेंगे। इन्हें 24 घंटे के अंदर देवास और उसके समीप वर्ती जिलों की सीमा से बाहर होने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी मुबारिक उर्फ बारिक पिता सरदार खां उम्र 42 साल निवासी ग्राम बारोली थाना सोनकच्‍छ को हत्‍या के प्रयास करना, मारपीट, लूट, चोरी, बलवा, जान से मारने की धमकी, एकमत होकर हथियारों से लेस होकर मारपीट, प्राणघात हमला करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी शाकीब उर्फ टायर पिता शाकीर शेख उम्र 23 साल निवासी देवास को अवैध वसूली, अवैध हथियार, मारपीट, चाकुबाजी आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी वकील शाह पिता हकीम शाह उम्र 29 साल निवासी गुराडिया भील थाना बरोठा को मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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