देवास। वहां में लिफ्ट मांग कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी माना और दोनों को तीन-तीन वर्ष की सजा एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।

सरकारी वकील अशोक चावला ने बताया कि 22 जनवरी 2022 को जितेंद्र शर्मा इंदौर से अपने गांव गए थे जब वे बाइक से वापस आ रहे थे तो टोंक कला ब्रिज के पास दो लोगों ने उन्हें रोका और देवास तक के लिए लिफ्ट मांगी। जितेंद्र ने उन्हें अपनी बाइक पर बिठा लिया लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद दोनों बदमाशों ने मोबाइल छूट जाने का बहाना बनाकर बाइक रूकवाई और लूट की वारदात को अंजाम दिया।
इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और आरोपी फिरोज शाह तथा सबरन उर्फ सलमान को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा और ₹2000 के जमाने से दंडित किया है।