राजगढ। कालापीपल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमरगढ़ पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज किया है। मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ श्री गोपेश गर्ग ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन कहानी एवं एडीपीओ श्री शाक्य के तर्कों के सहमत होते हुए आरोपी चंदरसिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
घटना 22 जुलाई की है। जब आरक्षक अजय जाट अपने हमराह आरक्षकों के साथ किला अमरगढ़ में पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर आए चंदरसिंह पिता भंवरलाल तंवर निवासी कालापीपल और नारायण पिता धूलजी तंवर निवासी ग्राम कालापीपल को रोककर उनसे कागज मांगे गए। तो उन्होंने पुलिस के साथ गाली गलौज कर मारपीट की और शासकीय कार्य में बाधा भी पहुंचाई। मामले में कालापीपल पुलिस ने अपराध क्रमांक 256/20 धारा 294, 353, 332, 506, 34 भादवि का कायम कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 21 जुलाई को आरोपी चंदर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में 31 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आरोपी नारायण अभी भी फरार है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश कुमार शाक्य राजगढ ने की है।
