शराब की अवैध तस्करी के आरोपी की जमानत निरस्त

देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा राहुत पिता लाखन हाडा उम्र-22 वर्ष निवासी- कंजर डेरा सांमगी जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र श्री जगजीवनराम सवासिया एडीपीओ के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
घटना दिनांक 27.04.2020 को थाना टोंकखुर्द को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध रूप से दो नीले रंग की बडी प्लास्टिक की केन बिना नंबर की मोटरसाईकल पर पीछे बांधकर जिसमें अवैध शराब लेकर कही जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने से घेरा बंदी की गई। रालामण्डल चैराह अमोना रोड टोंकखुर्द पर एक बिना नंबर की मोटर साईकल पर एक व्यक्ति दो नीले रंग की केन लिए आता दिखा जिसे पकड कर नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम राहुल पिता लाखन होना बताया। दोनो केनो में महुआ की शराब प्रत्येक केन में 3535 लीटर कुल 70 लीटर शराब जिसकी कीमत करीब 7000/रूपेय भरी हुई थी। उक्त आरोपी ने शराब लाने ले जाने के संबंध में लाइसेन्स नही होना बताया आरोपी का कृत्य जुर्म धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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