देवास। उदय नगर थाना क्षेत्र के ग्राम केवटयापानी में अपने घर पर सो रहे एक व्यक्ति के घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बागली ने जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा है। घर की बाउंड्री वाल को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री खाडेकर के बताया कि फरयादी राकेश ने 24 जून को थाना उदयनगर मे उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि 23 जून को रात्री 10 बजे अपने घर केवटीयापानी पर सो रहा था। मेरे घर का दरवाजा खुला था, तब आरोपी सखाराम हाथ मे कुल्हाडी लेकर आया बोला राकेश तुने जो मकान कि दिवाल कि बाउन्ड्री बनाई है वह मेरी तरफ है। इसी बात को लेकर गाली गलौज की और मना करने पर सखाराम ने कुल्हाडी कि मुदाल से मारा। जिससे मेरे के दाहिने जबडे मे चोट लगी। मैं चिल्लाया तो लक्ष्मण ओर मुकेश बचाने आये। इस दौरान फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में उदयनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 126/2020 धारा 294, 452, 323, 504, 506 भादवी मे रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया है। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।
