सांसद पर FIR…, FIR पर सांसद का सवाल…

देवास सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज…

शहर के सुभाष चौक स्थित निर्माणाधीन पुलिस सहायता केंद्र की दीवार तोड़ने का मामला-

घटना का cctv फुटेज सामने आया-

सिटी कोतवाली पुलिस ने बीजेपी सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी , शिव शर्मा और दो-तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया केस।

धारा 353, 427, 506, 34 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा 3 में दर्ज किया केस।

देवास एसपी ने मीडिया को दी जानकारी।

एसपी बोले-केस दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को दी है जानकारी।

सांसद बोले- सज्जन वर्मा के इशारे पर चल रही है कार्रवाई…

पुलिस की कार्रवाई को बताया द्वेषतापूर्ण…

देवास। कोतवाली थाने में भाजपा से सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में एफ आई आर दर्ज हुई है। मामला सुभाष चौक में निर्माणाधीन पुलिस सहायता केंद्र की दीवार के तोड़े जाने का है। सीसीटीवी फुटेज में निर्माणाधीन पुलिस सहायता केंद्र के समीप सांसद खड़े नजर आ रहे हैं वही कुछ लोग दीवार को पैर से गिराते दिखाई दे रहे हैं। वही इस मामले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपना पक्ष रखते हुए इस कार्यवाही को द्वेषता पूर्ण बताते हुए कहा कि यह सब मंत्री सज्जन वर्मा के इशारे पर हो रहा है।

Rai Singh Sendhav

हुआ यह कि सुभाष चौक में पुलिस सहायता केंद्र की गुमटी लंबे समय से रखी थी जिसे कुछ दिन पहले ही पुलिस नहीं हटवाया था क्योंकि वह जीर्ण सिर्ण हो चुकी थी। अब जब पुलिस ने वहां पुलिस सहायता केंद्र के लिए पक्का निर्माण करवाना शुरू किया। इसे लेकर देवास एसपी चंद्रशेखर सोलंकी और सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी के बीच तकरार चल रही थी। शनिवार की रात पुलिस सहायता केंद्र की बनाई जा रही दीवार को गिरा दिया गया। जिसे लेकर दिन भर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां जारी रही। सुभाष चौक में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले तो रात में कार से वहां पहुंचे सांसद महेंद्रसिंह खड़े नजर आए। इसी दौरान कुछ लोग दीवार पर लात मारते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कोतवाली थाने में सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी, शिव शर्मा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353, 427,506, 34 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा 3 में प्रकरण दर्ज किया।
उसके बाद रविवार की देर रात देवास पहुंचे सांसद महेंद्र सोलंकी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को द्वेषतापूर्ण बताते हुए कहा कि हमने ना किसी लोकसेवक को धमकाया और ना लोक कर्तव्य निर्वहन से किसी को रोका, तो फिर धारा 353 कैसे लगाई? पूर्व में जज रह चुके कानून के जानकार सांसद सोलंकी ने पुलिस की एफ आई आर पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमने किसे जान से मारने की धमकी दी जो धारा 506 लगाई गई? कौन है फरियादी?
अगर एसपी का यह कहना है कि दिन में ही हमने 353 का ऑफेंस कर दिया था, तो फिर दोपहर में पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ वह हाईकोर्ट जाएंगे। एसपी के खिलाफ पीआईएल दर्ज कराएंगे। अब हाईकोर्ट उनसे पूछेगी की उक्त निर्माण के लिए वह राशि कहां से लाएं/ क्या इस निर्माण कार्य की परमिशन ली?
सांसद सोलंकी ने एसपी पर व्यापारियों से उक्त निर्माण के लिए राशि वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यापारी से ₹5 लाख लिए हैं। जिसके उनके पास पर्याप्त सबूत है।

संपादक

+ posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications OK No thanks