दी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी
लोकसभा निर्वाचन-2019 में केवल वोटर स्लिप से मतदान नहीं कर पाएंगे, पहचान हेतु मतदाता को ईपिक या वैक्लिपक दस्तावेजों में कोई एक साथ में लाना होगा…
मतदान का समय परिवर्तित..
अब मतदान प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा….
देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2019 के संबंध में प्रेस काँफ्रेंस ली। प्रेसकॉन्फ्रेंस में अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी भी उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि जिले में स्वीप गतिविधियां काफी प्रभावी रही है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 22 अप्रैल 2019 की स्थिति में 10 लाख 97 हजार 626 मतदाता हैं। स्वीप गतिविधियों के कारण मतदाताओं में जागरूकता आई है।

कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इस बार लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदाता केवल वोटर स्लिप से मतदान नहीं कर पाएंगे। मतदाताओं को पहचान हेतु ईपिक कार्ड या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाना होगा। पहचान के लिए निर्धारित दस्तावेज दिखाने पर ही मतदान की सुविधा मतदाताओं को प्रदान की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार मतदान के समय में परिवर्तन किया गया है। लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए मतदान प्रात: 7 बजे से प्रारंभ होगा जो कि सायं 6 बजे समाप्त होगा। उन्होंने प्रेसवार्ता में बताया कि इस संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगणों को इस संबंध में बैठक लेकर सूचित कर दिया है तथा उन्हें बताया गया है कि मॉकपोल प्रात: 6 बजे प्रारंभ होगा।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने बताया कि मतदान सामग्री का वितरण मतदान से एक दिन पूर्व किया जाएगा। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 11 मई को खातेगांव में बनाये गए अस्थाई स्ट्रांग रूम से मतदान सामग्री का वितरण होगा, जबकि देवास, हाटपीपल्या तथा सोनकच्छ की मतदान सामग्री देवास से 18 मई को वितरित की जाएगी, वहीं बागली विधानसभा क्षेत्र की मतदान सामग्री 18 मई को बागली से ही अस्थाई स्ट्रांग रूम से वितरित की जाएगी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि जिले में लोकसभा निर्वाचन-2019 को शांतिपूर्ण, निर्विघ्न व भय मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए अपराधी तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिले में अब तक 6284 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है तथा 6052 व्यक्तियों को बाउंड ओवर करवाया जा चुका है। जिलाबदर के 52 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा 2 आरोपियों के विरूद्ध एनएसए की कार्यवाही की गई है। जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम तथा अवैध शस्त्रों की जप्ती की कार्रवाई अभियान चलाकर की जा रही है। इसके अलावा जिले में संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत 10 प्रकरण तथा मप्र कोलाहल अधिनियम के तहत 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।