दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

उज्जैन। भाट पचलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत न्यायालय ने खारिज की है। न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मोहनलाल उम्र-46 वर्ष, तह. बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. व्यास ने  बताया कि घटना 21 अप्रैल की है। जब पीड़िता अपने घर में खाना बना रही थी तभी आरोपी मोहनलाल ने घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस दौरान मौके पर आए पीड़िता के पति के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में थाना भाट पचलाना में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
       इस मामले में आरोपी मोहनलाल का जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर घटना कारित की है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर  जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री कलीम खान एजीपी तह. बड़नगर जिला उज्जैन ने की।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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