मास्क नहीं लगाने पर 100 रु, थूकने पर 200 रू जुर्माना
सोनकच्छ (संदीप गुप्ता)। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के मामले दिनों दिन तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जिसके चलते कोविड-19 की संक्रमण चैन को रोकने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने हेतु शुक्रवार रात्रि में 9 बजे एसडीएम शिवानी तरेटिया द्वारा नगर भ्रमण पर निकलकर व्यापारियों से मिलकर नए नियमों को लेकर जानकारी देते हुए सतर्कता बरतने की बात कही।


इसी कड़ी में किराना व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष मनोहर राठी से प्रशासनिक अधिकारियों ने चर्चा कर बताया कि नए नियमों के अंतर्गत अब रात्रि 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक सभी प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। दुकानदारों व ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाने पर 100 रू का जुर्माना व थूकने पर 200 रू, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध 500 रू का जुर्माना वसूला जाएगा। इस समय एसडीओपी प्रशांत भदोरिया, नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया, राजस्व निरीक्षक राजभान सिंह कुशवाह के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
वही एसडीएम तरेटिया के निर्देश पर नप द्वारा भी आज देर शाम नगर में मुनादी कराई गई। जिसके अंतर्गत आम जनता से सोशल डिस्टेंस का पालन करने, अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित ना करने, मास्क पहनने व रात्रि 9:00 से सुबह 7:00 तक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई।