अवैध रूप से रेत उत्खन्न कर परिवहन करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

देवास। जिला अभियोजन अधिकारी श्री खाडेगर ने बताया दिनांक 10/07/2020 को   सहा.उप निरीक्षक सेवनासिंह को थाना हाटपिपल्या को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चापडा रोड तरफ से कुछ ट्रक (डम्फर) अवैध रूप से बिना रायल्टी के रेत भरकर आ रहे है। मुखबिर कि सूचना से आर.सन्तोष जवारीया, को अवगत करा राहगिर पंचान को साथ लेकर नेवरी बागली रोड गिता भवन के सामने पहुचे तभी चापडा कि ओर से उक्त डम्फर आते दिखे उसे साक्षी आर एव पंचान कि मदत से रोका (1) ट्रक (डम्फर) क्रमांक एम.पी.42 जी.3296 के चालक से उसका नाम पता पुछा उसने अपना नाम राजेश कुमार पिता गजराज सिंह निवासी शाजापुर बताया (2) ट्रक (डम्फर) क्रमांक एम.पी.42 जी.2496 के चालक से उसका नाम पता पुछा उसने अपना नाम जगदीश पिता भागिरथ परमार निवासी मक्सी शाजापुर बताया (3) ट्रक (डम्फर) क्रमांक एम.पी.42 जी.3196 के चालक से उसका नाम पता पुछा उसने अपना नाम महेश पिता ओंकारसिंह प्रजापत निवासी साकरी कायथा जिला उज्जैन बताया उनसे उनके ट्रक मे भरी रेती के दस्तावेज रायल्टी के संबंध मे पुछताछ करने पर नही होना बताया तथा उन्होने बताया कि उक्त रेती वह चीचली घाट नेमावर से भरकर लाना बताया उक्त ट्रको मे लगभग 16 से 18 घनमिटर रेती होना पाया आरोपीयो से उक्त ट्रको को पंचान साक्षी के समक्ष जप्त कर आरोपीयो के अपराध घारा 379 भादवी एवं म0प्र.0गौड खनीज अधिनियम 1958 कि घारा 4/21 का होने से गिरफ्तार कर मोके कि कार्यवाही कर आरोपीयो के विरूद्ध थाने पर अपराध दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान मे श्रीमान कलेक्टर (राजस्व शाखा) जिला देवास के आदेश क्रमांक 494/खनीज/2020 दिनांक 25/6/2020 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है के अन्र्तगत देवास जिले मे दिनांक 30/6/2020 से 1/10/2020 तक रेत उत्खन्न प्रतिबन्धित है। उक्त आदेश का भी उल्लघन किया गया है।। आरोपीयो कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली द्वारा आरोपीयों की जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।

Rai Singh Sendhav

संपादक

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