Shajapur: 20 लाख की फिरोती मांगने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

शाजापुर। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया से 26 जून को एक ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त किया है।

Rai Singh Sendhav

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय सुश्री हर्षिता सिंगार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपीगण राजेश उर्फ राजु पिता दयाराम कुमावत निवासी चामुन्दिया थाना करेरा जिला भीलवाडा राजस्थान व आरोपी रामप्रसाद पिता लक्ष्मण शर्मा निवासी भगवानपुरा थाना मांडल जिला भीलवाडा राजस्थान का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । श्री शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी गोविंद पिता रामेशचंद्र निवासी ग्राम दूधाना थाना मोहनबडोदिया जिला शाजापुर ने  29.06.2020 को रिपेार्ट लिखाई थी कि वह ट्रक में क्लीनर का काम करता है। उसके मामा दिनेश उस ट्रक पर ड्राईवर थे। 26.06.2020 को सुबह करीब 8ः30 बजे वह और मामा दिनेश आगर सारंगपुर रोड गिरी पेट्रोल के सामने मोहन बडोदिया में ट्रक खडा करके सो रहे थे। तभी वहाँ काले रंग की कार नंबर केए 01 एमएफ 2478 आयी उसमें तीन व्यक्ति बैठे थे जिसमें से एक व्यक्ति राजेश उर्फ राजु पिता दयाराम कुमावत निवासी चामुन्दिया थाना करेरा जिला भीलवाडा राजस्थान का है आया और मामा दिनेश को लेकर चले गये। बाद में मोबाइल फोन से 20 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं देने पर मामा दिनेश को खत्म करने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मोहन बडोदिया के अपराध क्रमांक 192/2020 पर अपराध धारा 364ए, 506 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। इसके बाद उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। श्री शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।

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